NOIDA NEWS: गौतमबुद्व नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में भूगर्भ जल अधिकारी अंकिता राय ने जिलाधिकारी को बताया कि अवैध रूप से भूजल दोहन करने वाली नोएडा और ग्रेटर नोएडा की दो परियोजनाओं पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा विभागीय पोर्टल पर कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति के द्वारा 27 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। 16 आवेदनों को अस्वीकृत के साथ ही 3 आवेदन राज्य प्राधिकरणों को भेजा गया है।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय टास्क फोर्स को निर्देशित किया कि जनपद में अभी तक भूगर्भ जल प्रयोजन के लिए जारी हो चुके अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सापेक्ष औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल तथा सामूहिक उपभोक्ताओं द्वारा भू-जल संरक्षण एवं पुनर्भरण के लिए रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का परिसरों में निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए की जा रही गतिविधियों के संबंध में सभी से रिपोर्ट प्राप्त की जाए। यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद भी उनके द्वारा वाटर रिचार्ज को लेकर यदि कोई गतिविधि नहीं की जा रही तो संबंधित का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त की जाए। उन्होंने रेजिडेंस सोसाइटी, अपार्टमेंट व सरकारी भवनों, कार्यालय आदि में भी वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चरों की स्थिति की गहन समीक्षा के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बरसात का मौसम चल रहा है सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों व हाईराइज सोसाइटियों में लगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्रिय रहने चाहिए। उन्होंने भूगर्भ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूगर्भ जल संरक्षण को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों को भी तालाबों के पुनर्भरण एवं जीर्णोद्धार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा जनपद वासियों को जल सरंक्षण के लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कराया जाए।
जिला भूगर्भ जल अधिकारी ने बताया कि अवैध भूजल दोहन करने पर नोएडा के सेक्टर-98 स्थित मॉल ऑफ नोएडा पर 5 लाख रुपए तथा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 स्थित होलीडेज इन पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन, जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मवीर सिंह, उप जिला क्रीड़ा अधिकारी अनीता नागर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।